सिरिंज के इस्तेमाल से शराब में मिलावट करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे!

बाराबंकी: थाना मसौली पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अपमिश्रित देशी शराब बनाने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपमिश्रित शराब, नकली क्यूआर कोड, ढक्कन, सिरिन्ज मय निडिल व 89,380/-रुपये नकद आदि बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी यमुना प्रसाद द्वारा जनपद में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ0 अवधेश सिंह के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी रामनगर दिनेश कुमार दूबे के पर्यवेक्षण में थाना मसौली पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर अपमिश्रित देशी शराब बनाने वाले 02 शातिर अभियुक्तों अशोक जायसवाल पुत्र पारस नाथ जायसवाल निवासी ग्राम इमिलिया थाना धीना जनपद चंदौली, मनीष गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता निवासी ग्राम रैथा थाना धीना जनपद चंदौली को टेरासानी देशी शराब ठेका थाना मसौली से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ पर बताया कि वह लोग अपमिश्रित शराब बनाने के काम अनुज्ञापी फेकनी देवी पत्नी विजय गुप्ता निवासी चन्दवक थाना चन्दवक जिला जौनपुर की सहमति से करते हैं। यह दोनों लोग टेट्रा पैक पौवों में से शराब को सिरिन्ज के माध्यम से तथा प्लास्टिक की शीशियों से ढक्कन तोड़कर आधी शराब निकाल कर उसको एक जार में इकट्ठा कर लेते है । इसके उपरान्त प्रत्येक टेट्रा पैक पौवों में उतनी मात्रा में ही पानी व अन्य नशीला पदार्थ डाल कर फेवीक्विक लगा देते है एवं इसी तरह देशी शराब की प्लास्टिक की शीशियों में भी पानी व अन्य नशीला पदार्थ डालकर नकली ढक्कन व नकली क्यूआर कोड लगाकर सील कर देते है । टेट्रा पैक पौवों एवं प्लास्टिक की शीशियों से निकाली गयी शराब को पहले से रखी खाली शीशियों में आधी शराब व आधे में पानी व नशीला पदार्थ भरकर नकली ढक्कन व नकली क्यूआर कोड लगाकर असली के रूप में सरकारी दर पर बेचते है ।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अभियुक्तो ने पूछताछ में बताया कि उन लोगों द्वारा यह कार्य लगभग 5-6 महीनों से किया जा रहा था, नकली ढक्कन व क्यूआर कोड अनुज्ञापी उपरोक्त द्वारा उपलब्ध कराया जाता था । अपमिश्रित शराब को केवल अपनी दुकान टेरासानी देशी शराब ठेका पर ही बेचते थे।

शराब के मिश्रण की जानकारी के सम्बन्ध में नमूना जांच हेतु भेजा गया है एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 192/21 धारा 419/420/467/468/471 /472/272/120B भादवि व 60(1)/60(क)आबकारी एक्ट बनाम देशी शराब दुकान मालिक आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया।

ब्यूरो रिपोर्ट!

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