गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता को लेकर बड़ा फैसला किया है। गुजरात के दो जिलों आणंद और मेहसाणा में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है।
गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आने वाले और फिलहाल गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। यह फैसला नागरिकता कानून, 1955 के तहत लागू किया जाएगा। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) के बजाय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता देना काफी अहम है।