भड़काऊ भाषण मामले में दोषी पाए गए Sapa के वरिष्ठ नेता Azam Khan को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है. सजा सुनाए जाने के साथ ही अब उनकी विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की जेल के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने धारा 125, 505 व 153ए के तहत दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई है.आजम खान के वकील विनोद यादव ने कोर्ट की सुनवाई के बाद बताया कि आजम खान को अपील दायर करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है. साथ ही 25 हजार के निजी मुचलके पर कोर्ट से जमानत भी मिल गई है.
मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने और वकीलों की बहस खत्म हो जाने के बाद आजम खान दोषी करार दिए गए थे और उनकी सजा के लिए आज यानी 27 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी. इस मामले को लेकरपहले से ही यह आशंका जताई जा रही थी कि अगर आजम खान को इस मामले में दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई तो उनको विधायकी से भी हाथ धोना पड़ सकता है. अब जब उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है ऐसे में उनकी विधायकी का जाना तय माना जा रहा है.