दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया है। अब वह 6 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में रहेंगे। हालांकि सीबीआई ने सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड मांगी थी। रिमांड के लिए सीबीआई के वकील ने दलील दी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिसोदिया के वकील ने रिमांड की डिमांड का विरोध किया है। सिसोदिया के वकील ने कहा है कि जांच में असहयोग रिमांड का आधार नहीं हो सकता।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI से पूछा कि इस रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया की कितनी देर तक पूछताछ हुई? इसपर सीबीआई ने अदालत से कहा कि वह अभी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया। सिसोदिया के वकील कृष्णन का तर्क है कि सीबीआई द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है।
सिसोदिया के आरोपों पर कोर्ट ने CBI से कहा कि हर 24 घंटे में उनकी मेडिकल जांच करवाई जाए. उधर, कोर्ट में CBI ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे और सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं.
इससे पहले अपनी जमानत याचिका में सिसोदिया ने कहा था कि CBI के बुलाने पर वो जांच शामिल हुए. सिसोदिया ने कहा कि उनको हिरासत में रखने पर CBI को कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मामले में जो रिकवरी होनी थी वो तो पहले की जा चुकी है.
CBI ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था. 9 घंटे की पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद 27 फरवरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया था. इसके बाद अगले ही दिन सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.