बाराबंकी: रामसनेहीघाट प्रकरण में हाइकोर्ट का तत्कालीन एसडीएम को नोटिस!


बाराबंकी: जनपद के रामसनेहीघाट कथित मस्जिद मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तहसील रामसनेहीघाट के तत्कालीन उपजिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है।

इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने बाराबंकी में 17 मई को एक मस्जिद ढहाने के मामले में प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के मंगलवार को निर्देश दिए। अदालत ने बाराबंकी के राम सनेही घाट के तत्कालीन उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को भी नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा है।

प्राप्त जानकारी अनुसार न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व हशमत अली तथा अन्य की ओर से दाखिल दो रिट याचिकाओं पर यह आदेश जारी किए। अदालत ने मामले में सुनवाई 15 जून को की थी और अंतरिम राहत के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

रिपोर्ट- नितेश मिश्रा

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