आईटीआर फाइल करते समय ना करें ये गलतियाँ, नही तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है आपको नोटिस-

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 July है। अगर तय तारीख तक आपने आईटीआर फाइल नहीं क‍िया तो आपको लेट फीस के साथ इनकम टैक्‍स फाइल करना होगा। इसके ल‍िए 5000 रुपये की लेट फीस के साथ इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) करने का ऑप्‍शन है। कोई व्‍यक्‍त‍ि नौकरी करता है या ब‍िजनेस करता है और वह 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर फाइल नहीं करता तो वह 5000 रुपये की लेट फीस के साथ र‍िटर्न फाइल कर सकता है।

इसके साथ ही कुछ ऐसी बातें हैं जिनका कि आईटीआर फाइल करते समय विशेष ध्यान रखना होता है जैसे कि,आप टैक्स के दायरे में आते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते तो नोटिस आएगा। आपने अपनी रिटर्न फाइलिंग के दौरान कम आय दिखाई है तो नोटिस आ सकता है।
आईटीआर रिटर्न भरते समय आपने गिनती गलत कर दी है, फॉर्म सही से नहीं भरा है, ज्यादा नुकसान दिखाया है तो नोटिस आ सकता है। आपने बेसिक डिटेल्स नाम, पता, पैन, डेट ऑफ बर्थ आदि सही से नहीं भरा है तो भी नोटिस आ सकता है,इसके साथ ही आईटीआर फार्म में हर जानकारी सही से देनी होती है। आईटीआर फाइल करते समय फार्म में दी गई जानकारी को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) से मिला लेना चाहिये। अगर दोनों मैच नही होगें तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है।

सरकार आईटीआर नहीं दाख‍िल करने वालों के ख‍िलाफ मुकदमा भी चला सकती है। इनकम टैक्स के न‍ियमानुसार इसमें कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा का प्रावधान है।

 

ब्यूरो रिपोर्ट ‘द इंडियन ओपिनियन’

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