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जनता की रक्षा करने वाली पुलिस ही बन जाये भक्षक,तो कैसे मिलेगा न्याय।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को) ने दरोगा महेंद्र सिंह पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश ।
वर्तमान समय में महेशगंज थाने में तैनात है दरोगा महेंद्र सिंह।
पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर देने के बाद भी पुलिस नहीं दर्ज किया था मुकदमा।
पीड़िता के पिता ने दारोगा महेंद्र सिंह पर लगाया था गंभीर आरोप।
उसकी नाबालिग पुत्री को दरोगा ने थाने में जबरन कई दिन बैठा कर,शराब पिलाकर किया था दुष्कर्म।
पीड़िता को ही आरोपी रुचि मौर्य के तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने भेज दिया था जेल।
पीड़िता के पिता ने न्याय न मिलने पर न्यायालय का लिया सहारा।
पीड़िता के पिता ने पास्को न्यायालय में 156/3 के तहत दिया प्रार्थना पत्र।
पीड़िता की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उमेश नारायण ओझा की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश।
महेशगंज थाना के थानाध्यक्ष को न्यायालय ने दरोगा महेंद्र सिंह और रुचि मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश।