बाराबंकी: जारी रहेगी साप्ताहिक बंदी! डीएम ने जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश

बाराबंकी: प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा चुकी है इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी डॉ आदर्श सिंह द्वारा बताया गया कि 21 जून 2021 की प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक(शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा)। मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियां अनुमन्य की जाती है। अनिवार्य शर्त का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

जनपद में दुकान/बाजार प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 50 प्रतिशत खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थित रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। रेस्टोरेंट होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट्स एवं ईटिंग प्वाइंट्स प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक कोविड-19 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइंट्स के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सैनिटाइजर के साथ कोविड हेल्प स्थापित की जाएंगी। जनपद में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी। मॉल्स के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर तथा सैनिटाइजर्स के साथ कोविड हेल्प स्थापित की जाएंगी तथा अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने हेतु क्रॉस अथवा डू नॉट सेट मार्किंग की जाएगी।

मिठाई /स्ट्रीट फूड/ फास्ट फूड की दुकानों में शर्त की अनिवार्यता का पालन करते हुए बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थान/ खुले स्थान में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को शर्त की अनिवार्यता एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी। आयोजन समारोह पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णता पालन किया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों /जोन में धर्म स्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक ही स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा नहीं होंगे। सिनेमा हॉल /स्टेडियम/ स्विमिंग पूल/ जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी।

रिपोर्ट- नितेश मिश्रा

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