मुजफ्फरनगर: सुरेश राणा और संगीत सोम सहित 51 लोगों पर दर्ज दंगे के मुकदमे लिए गवापस।

 मुज़फ्फरनगर :  वर्ष 2013 में  हुए साम्प्रदायिक दंगों के मामले में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा , संगीत सोम,कपिलदेव अग्रवाल  समेत 12 नेताओं के साथ साथ 51 लोगो को एम पी एम एल ए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है अदालत ने 2013 में दंगों के मामले में इन नेताओं के खिलाफ केस वापस लेने की इजाजत दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा, सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम, पूर्व बीजेपी सांसद भारतेंदु सिंह , कपिलदेव अग्रवाल ,वीएचपी नेता साध्वी प्राची समेत 12 बीजेपी नेताओं के साथ साथ 51 लोगो के खिलाफ हिंसा भड़काने का मामला वापस लेने की कोर्ट ने अनुमति दे दी है। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश राम सुध सिंह ने सरकारी वकील को मामला वापस लेने की इजाजत दी है।

शाशकीय अधिवक्ता  राजीव शर्मा जानकारी देते हुए बताया कि  ये 2013 के दंगो से जुड़ा हुआ एक मामला था क्राइम नंबर 178 का मुज़फ्फरनगर के थाना सिखेड़ा में वर्ष २०१३ में एक मामला पंजीकृत किया था पुलिस द्वारा तमाम विवेचनाओं के बाद माननीय न्यायलय में चार्जशीट भेजी गयी थी ए डी जे कोर्ट नंबर 5 में ये मामला विचाराधीन था इस केस में मंत्री सुरेश राणा, सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम, पूर्व बीजेपी सांसद भारतेंदु सिंह , कपिलदेव अग्रवाल ,वीएचपी नेता साध्वी प्राची समेतकुल 51 लोगो को आरोपी बनाया गया था। लगभग डेड वर्ष पहले शासन की और से इस केस को वापस लेने की कार्यवाही की गयी 321 का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायलाय में मूव किया गया था और 25. 03. 2021 को माननीय न्यायलय ने हमारी एप्लिकेशन को स्वीकार कर लिया है और ये मामला अब समाप्त हो गया है।


आपको बता दे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को तीन हत्याओं के बाद माहौल बिगड़ गया था। जिसके चलते 7 सितंबर 2013 को थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव नगला मंदौड़  इंटर कॉलेज के मैदान में एक पंचायत का आयोजन किया गया था।  जिसमें मौजूद गन्ना मंत्री सुरेश राणा एवं भाजपा विधायक संगीत सोम सहित पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र , हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ,श्याम पाल चेयरमैन ,जय प्रकाश ,राजेश्वर आर्य ,सुनील अरोड़ा ,बिट्टू तथा चंद्रपाल आदि के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने एवं सांप्रदायिक उन्माद फैलाने आदि  धाराओं में मुकदमे दर्ज  हुए थे।  ढाई वर्ष पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने खाप चौधरियों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सपा सरकार के दौरान झूठे मुकदमे दर्ज करने की  बात कहते हुए , कोर्ट से इनके मुकदमे वापसी की मांग की थी।  जिस पर प्रदेश के न्याय विभाग ने जिला प्रशासन से 13 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गयी थी।  शासन से दंगे के 70 से अधिक मुकदमे वापसी की अनुमति मिलने पर अभियोजन ने सीआरपीसी 321 के तहत विभिन्न कोर्ट में अर्जी लगाई थी।  गन्ना मंत्री सहित 51 आरोपियों पर दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए अभियोजन ने 321 सीआरपीसी के तहत विशेष एमपी , एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर -5 में अर्जी लगाई थी , कोर्ट ने सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रामसुध  सिंह ने अर्जी स्वीकार कर ली है। 

रिपोर्ट – संजीव कुमार, मुज़फ्फरनगर।

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