लखनऊ में आज से नौ से शाम आठ बजे तक खुलेंगे बाजार, ऑड-ईवन व्यवस्था भी लागू।

रिपोर्ट – आशीष मिश्रा,

बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। दो दिनी प्रतिबंध के बाद सोमवार से सुबह नौ से शाम नौ बजे तक ही बाजार खुलेंगे। डीएम ने पहले ही नए निर्देश जारी कर दिए थे। रविवार को बताया कि 10 जुलाई के निर्देशों का मंगलवार से कड़ाई से पालन करना होगा। अलग-अलग बाजारों में दुकानें दिन के आधार पर खुलेंगी। इसके लिए उनको चिह्नित किया जाएगा। निजी दफ्तरों में कर्मचारियों के घर से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

बेहद जरूरी हो तो 50 फीसदी कर्मचारी बुलाए जा सकते हैं।
डीएम अभिषेक प्रकाश ने नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। सार्वजनिक आवागमन व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाएगा। इसके लिए सम विषम संख्या के आधार पर ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा आदि चलाए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं होगी। निर्देश में कहा गया है कि किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में बिना सैनिटाइजेशन किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
आज के लिए छूट, कल से सम-विषम का नियम
दो दिन के प्रतिबंध की वजह से दुकानों को हरे और नारंगी रंग से चिह्नित करने का कार्य नहीं हो पाया। ऐसे में डीएम अभिषेक प्रकाश ने सोमवार को ढील दी है। शर्त यह है कि दुकानों के चिह्नीकरण का कार्य पूरा हो जाए। यानी एक दिन नारंगी तो एक दिन हरे रंग से चिह्नित की गई दुकानें खुलें। टेम्पो-ऑटो अंतिम में सम-विषम के आधार पर मंगलवार से चलेंगे।

ये नए निर्देश

दुकानों को हरे और नारंगी रंग से पेंट कर चिह्नित किया जाएगा, नारंगी रंग की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, हरे रंग की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोली जाएंगी
मॉल, बहुमंजिला व्यापारिक प्रतिष्ठान, डिपार्टमेंटल स्टोर में रखे सामान पारदर्शी पॉलिथीन से ढंक कर रखे जाएंगे- ग्राहकों को सीमित संख्या में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, ग्राहकों को यहां रखे सामान छूने की मनाही होगी
बिना फेस मास्क, हेडकवर, शू कवर और दस्ताने के होम डिलिवरी पैकेट तैयार नहीं किए जा सकेंगे
निजी दफ्तरों संस्थाओं को संभव है तो न खोला जाए, सभी कार्य घर से करने की योजना बनाएं
यदि निजी दफ्तर या संस्था खोलना आवश्यक हो तो अधिकतम 50 फीसदी ही कर्मचारी आ सकते हैं
सभी निजी दफ्तरों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा, प्रत्येक कर्मचारी को अरोग्य सेतु ऐप रखनी होगी
कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक पर भी कार्रवाई होगी यानी बिना मास्क नहीं निकल सकते

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