प्रतापगढ़। दिनांक 05.09.2020 को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को शिकायतकर्ता जयचन्द्र पुत्र छोटू नि0 शुकुलपुर छतार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना दी गयी कि उसके द्वारा पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारे के विवाद में दिनांक 31.08.2020 को थाना बाघराय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें थाना बाघराय के मुख्य आरक्षी हरिश्चन्द्र बिन्द व आरक्षी गुरुवेन्द्र सिंह द्वारा दोनों पक्षों को दिनांक 03.09.2020 को थाने बुलाया गया फिर विपक्षी पक्ष से बात करके उनसे पैसा लेकर उन्हें छोड़ दिया तत्पश्चात उसके बाद मुझसे भी पैसे मांगे गये तथा मेरे भाई श्रीचन्द्र के पैसे व मोबाइल को सिपाही हरिश्चन्द्र बिन्द ने उसकी जेब से निकाल लिए। उसके पश्चात थाने पर गये हम तीनों भाई जयचन्द्र, श्रीचन्द्र व हरिश्चन्द्र को बारी-बारी सिपाही गुरुवेन्द्र सिंह द्वारा पीपल के पेड़ सटाकर हाथ पकड़ लिया गया व सिपाही हरिश्चन्द्र बिन्द द्वारा प्लास्टिक वाले बेंत से बेरहमी से मारा-पीटा गया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दिया गया।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा उक्त प्रकरण की जांच कराई गई तो शिकायतकर्ता जयचन्द्र द्वारा लगाये गये आरोप सत्य पाये गये। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के आदेशानुसार आज दिनांक 06.09.2020 को उक्त दोनों आरक्षीयों के विरुद्ध थाना बाघराय में मु0अ0सं0- 324/20 धारा 161, 392, 323, 504 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध) व 3(2)(5) एससी एटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त मुकदमें की विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही है। आरोपी मु0आ0 हरिश्चन्द्र बिन्द व आरक्षी गुरूवेन्द्र सिंह तथा हल्का प्रभारी उ0नि0 संतोष कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। थाना अध्यक्ष बाघराय को निलंबित किया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा यह जानकारी दी गयी है।
रिपोर्ट- राजेन्द्र मिश्रा