mosbetlucky jetmostbetmosbetlucky jetparimatchaviatoraviatoronewin casinomostbet azmosbet1 winlucky jet casino4rabetmostbet aviator login4x bet1win casinopinup login1winlucky jet crash1winpinup kzmostbet casinopinup login1win slotsmostbetpin upmostbet kz1 win1win uzmostbet casino1win4r bet1 win kzlacky jetpin up 777mosbet aviatorpin upmostbetparimatch1 win1 winpin-upmostbet onlinepin-upmostbetpin up az1 win4rabet bd1win aviatorpin up azerbaycan

मदिरा की सम्भावित तस्करी एवं अवैध मदिरा के निर्माण के विरूद्व अभियाान चलाया जायेगा-डी0एम0 हरदोई

अवैध अड्डो से बिकने वाली जहरीली शराब के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय-एम0पी0 सिंह जिलाधिकारी हरदोई

हरदोई।जिलाधिकारी एम0पी0 सिंह ने बताया है कि जनपद मे गैर प्रान्त से होने वाली मदिरा की सम्भावित तस्करी की रोकथाम तथा आबकारी दुकानों के आस-पास अवैध मदिरा के निर्माण पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रवर्तन अभियाान चलाया जायेगा, जिससे गैर प्रान्त से होने वाली तस्करी एवं अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री तथा तस्करी पर प्रभावी रोक लगायी जा सकेे।
उन्होने बताया है कि इस सम्बन्ध में आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है जिसमें टीम संख्या 01 में प्रशासन की ओर से नगर मजिस्ट्रेट, आबकारी से आबकारी निरीक्षक सदर एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस की ओर से क्षेत्राधिकारी सदर/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य होगे। इसी प्रकार टीम संख्या 02 मे उपजिलाधिकारी सदर/तहसीलदार, आबकारी से आबकारी निरीक्षक सदर एवं समस्त स्टाफ, टीम संख्या 03 में प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी शाहाबाद/तहसीलदार शाहाबाद, आबकारी से आबकारी निरीक्षक शाहाबाद एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस से क्षेत्राधिकारी शाहाबाद/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य होगे। टीम संख्या 04 में प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी सण्डीला/तहसीलदार सण्डीला, आबकारी से आबकारी निरीक्षक सण्डीला एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस से क्षेत्राधिकारी सण्डीला/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य होगे। टीम संख्या 05 में प्रशासन से उप जिलाधिकारी बिलग्राम/तहसीलदार बिलग्राम, आबकारी से आबकारी निरीक्षक बिलग्राम एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस से क्षेत्राधिकारी बिलग्राम/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य है तथा टीम संख्या 06 में प्रशासन से उप जिलाधिकारी सवायजपुर/तहसीलदार सवायजपुर, आबकारी से आबकारी निरीक्षक सवायजपुर एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस से क्षेत्राधिकारी सवायजपुर/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य होगे।
उन्होंने कहा है कि देशी शराब व विदेशी मदिरा की दुकानों के विक्रेताओं द्वारा मदिरा की बोतलों पर लगे क्यू0आर0कोड व ढक्कन से छेड़छाड़ की जाती है। जिसकी सघनता से चेकिंग की जाये। मदिरा दुकानों के आस-पास के क्षेत्रो से खाली ढक्कन, नकली रैपर, नकली क्यू0आर0कोड आदि की बरामदगी व कतिपय व्यक्तियों द्वारा दुकानो से मदिरा क्रय करके उसमें मिलावटी शराब निर्मित कर असेवित क्षेत्रों में बिक्री किये जाने की घटनाये प्रकाश में आयी है। जिन पर रोक लगाई जाये। आगामी दशहरा एवं दीपावली का त्यौहार होने के कारण मदिरा की मांग में वृद्धि होने से मदिरा की तस्करी व अवैध/मिलावटी मदिरा की बिक्री की को रोका जाये। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्करों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार गैंगेस्टर/गुण्डा एक्ट के अर्न्तगत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग कराई जाये। ढाबों, जहाँ अल्कोहल के टैंकर प्रायः रूकते है, की भी सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाय। अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों/अड्डो पर छापेमारी की कार्यवाही अवश्य की जाये। आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार किया जाये तथा दुकान पर स्थित स्टाक के बार कोड व क्यू०आर०कोड की सूक्ष्मता एवं सर्तकतापूर्वक जांच की जाये। इसके साथ जनपदो में ऐसी दुकाने जो सेक्टर/क्षेत्र में सबसे दूरस्थ जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित की गयी हो, उन दुकानों पर अवैध/मिलावटी शराब बिकने की सम्भावना अधिक होती है, इसकी रोकथाम के लिए ऐसी दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखा जाना सुनिश्चित करें तथा रैण्डम आधार पर दुकानों की चेकिंग करते हुए मदिरा का नमूना लेकर क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे जाये । दुकानों के खुलने के नियत समय से पूर्व एवं पश्चात् दुकानो के अनुज्ञापियों/विक्रेताओं द्वारा मदिरा, संलग्न कैन्टीनों से ओवर रेट पर स्वयं बेचे जाने अथवा कैन्टीन संचालको से विक्रय कराये जाने की शिकायते भी प्राप्त होती है। नियमविरूद्ध ढंग से मदिरा की इस प्रकार की बिक्री में कॅन्टीन संचालकों अथवा विक्रेताओं द्वारा अवैध/मिलावटी मदिरा की बिकी किये जाने की सम्भावना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि समय से पूर्व एवं समय के पश्चात् कैन्टीन से वैध अथवा अवैध किसी प्रकार की मंदिरा की बिक्री कदापि न हो पाये। दुकानो पर मदिरा की बिक्री अनुमोदित विक्रेता के माध्यम से ही कराई जाये । देशी/विदेशी मदिरा/बीयर एवं माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानो पर ओवर रेट के सम्बन्ध में रैण्डम टेस्ट परचेज स्वयं आबकारी एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कराई जाये। दुकानो पर लगे हुए सी०सी०टी०वी० कैमरा के सुचारू रूप से निरन्तर क्रियाशील होने की स्थिति सुनिश्चित की जाये । विगत कई अवैध मदिरा के पकड़े गये अभियोगो में भारी मात्रा में नकली ढक्कन, नकली रैपर, नकली क्यू०आर० कोड आदि की बरामदगी की गयी है। इस सम्बन्ध में आसवनियों को उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति किये जाने वाले आर्पूतको पर भी निगरानी रखी जाय असेवित क्षेत्रो तथा ऐसे स्थानो जहाँ पर मदिरा की दुकान अव्यवस्थित है, वहाँ पर अवैध कारोवार की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए सतर्क निगरानी रखी जाय। पेन्ट, थिनर तथा वार्निश की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखी जाय। जनपद स्तर से कबाड़ियो की उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सूची में सम्मिलित कबाडियो पर भी निरन्तर उनके कार्य कलापों पर भी निगरानी रखी जाय। अवैध अड्डो से बिकने वाली शराब के जहरीली होने के सन्दर्भ में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण बन्द पड़ी फैक्ट्रियों में पकड़े गये है,. मिथाइल अल्कोहल के नियंत्रण के लिये आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय एवं दुखद घटनाओं से बचा जा सके।

रिपोर्ट :- सत्येन्द्र सिह राठौर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *