16 साल की नाबालिग लड़कियों के प्यार करने और प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाने से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में हमारा मानना है कि ‘लॉ कमीशन’ को सेक्स के लिए सहमति की उम्र पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। हमें सोचना होगा कि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों के साथ उनकी सहमति से संबंध बनाना क्या अब भी कोई अपराध है?’
भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़की को कानूनी तौर पर नाबालिग माना गया है। यही वजह है कि 18 से कम उम्र की लड़कियों की शादी कानूनी रूप से अपराध है।
इतना ही नहीं नाबालिग लड़कियों की सहमति से सेक्स करना भी पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत अपराध माना गया है। साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक 18 साल से कम उम्र में शादी कानूनी रूप से अपराध है। इतना ही नहीं जबरन इस तरह की शादी कराने वाले लोग भी अपराधी हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि 18 साल से पहले लड़कियां शारीरिक और मानसिक तौर पर मैच्योर नहीं हो पाती हैं। ऐसे में वह खुद को लेकर सही और गलत का फैसला नहीं कर सकती है।