दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन (Poonam Jain) को नियमित जमानत दे दी है। उन्हें इस मामले में पहले अंतरिम जमानत दी गई थी। पूनम जैन को 1 लाख के निजी मुचलके पर नियमित ज़मानत मिली है। वहीं वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी।
इससे कुछ दिन पहले सत्येंद्र जैन को ही दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार ‘आप’ के नेता सत्येंद्र जैन को ‘मानिसक रूप से अक्षम’ घोषित करने और इस आधार पर उन्हें विधायक एवं मंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी।
सत्येंद्र के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर अपील हुई थी कि उन्हें दिल्ली विधानसभा और मंत्रिमंडल से अयोग्य घोषित कर दिया जाए। याचिका में कहा गया कि क्योंकि कोरोना की वजह से सत्येंद्र जैन ने अपनी याददाश्त खो दी थी, ऐसे में उनका मंत्री बने रहना या फिर विधायक रहना ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया
पीठ ने कहा कि ‘आप’ विधायक विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं और कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की जिम्मेदारी अदालत की है।
याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में दावा किया था कि जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष ‘खुद घोषित किया है कि उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है’ और निचली अदालत को भी इसकी जानकारी दी गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट ‘द इंडियन ओपिनियन’