सरकारी स्कूल और कालेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित का यह कामकाज का पहला दिन भी होगा।
कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कर्नाटक HC के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकतीं।
विवाद बढ़ते देख कर्नाटक सरकार ने सभी छात्रों को ड्रेस कोड का पालन करने का आदेश दिया, जिसके विरोध में कुछ छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया।इससे पहले, तत्कालीन सीजेआइ एनवी रमणा के समक्ष तत्काल सुनवाई की कई बार अपील की गई थी, लेकिन तब यह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो पाया था।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
हिजाब विवाद इस साल उस समय भड़क उठा जब जनवरी में कर्नाटक के उडुपी जिले के गवर्नमेंट पीयू कालेज में कथित तौर पर हिजाब पहनने वाली छह लड़कियों को अंदर आने से रोक दिया गया। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार स्कूलों और कालेजों में सभी छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध रहेगा और वर्दी नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट ‘द इंडियन ओपिनियन’