पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य करार दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में खान के खिलाफ पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) में शिकायत दी थी।
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य करार दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में खान के खिलाफ पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) में शिकायत दी थी। इस शिकायत में तोशखाना (देश का भंडार गृह) से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से हुई आय का खुलासा न करने को लेकर खान को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद स्थित ईसीपी सचिवालय में खान के खिलाफ फैसला सुनाया।
राज्य के खजाने को हुआ नुकसान: शहबाज शरीफ
इस मामले में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया था कि इमरान ने कुल 14 करोड़ के गिफ्ट बेचे. इनमें हीरे, ज्वेलरी समेत बेहद महंगे उपहार शामिल थे. शहबाज शरीफ ने कहा था कि इससे देश के राष्ट्रीय खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा.
गिफ्ट मुझे मिले, मेरी मर्जी: इमरान
वहीं इमरान खान का कहना है कि यह गिफ्ट उन्हें मिले थे और उन्होंने उसके साथ मनमाफिक सलूक किया. बता दें कि बीते अप्रैल महीने में इमरान खान सत्ता से नाटकीय रूप से हटाए गए थे. उसके बाद शहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री बने. शहबाज के भाई शाहनवाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं.