प्रयागराज: बाहुबली धनंजय सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर।

प्रयागराज : सूबे की योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ सख्ती का असर बड़े माफियाओं में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में नाम सामनें आने के बाद से फरार चल रहे बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने आज प्रयागराज के एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट में नाटकीय तरीके से सरेंडर किया। जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए धनंजय सिंह को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया। धनंजय सिंह आज अपने वकीलों के साथ एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट पहुंचे धनंजय सिंह ने 2017 में दर्ज एक पुराने मामले में सरेंडर किया। इस दौरान कोर्ट में काफी गहमागहमी का माहौल रहा। धनंजय सिंह के खिलाफ वर्ष 2017 में जौनपुर के खुटहन थाने में धारा 147, 148, 323, 505, 506, 332, 356, 427,120बी के तहत मामला दर्ज हुआ था। जिसमें उन्हें पूर्व में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन जमानत दार आशुतोष शर्मा ने पूर्व में लिए गए जमानत को वापस लेने की कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें उसके जरिए कहा गया की उस दौरान धनंजय सिंह की जमानत उसने इस शर्त पर लिया था की वे अब किसी आपराधिक वारदात में नहीं शामिल होंगें। लेकिन पिछले दिनों लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह का नाम सामनें आया। जिसकी जानकारी होने पर वह जमानत वापस लेता है। जिसके बाद कोर्ट ने पूर्व में धनंजय सिंह को मिली जमानत ख़ारिज कर दी। वहीं आज नाटकीय तरीके से धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया। जिसके बाद कोर्ट ने धनंजय सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया। सरकारी अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया की मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।

नाटकीय तरीके से प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर के बाद माना जा रहा है की माफिया धनंजय सिंह की मुश्किलें अब बढ़ेंगी। क्यूंकि लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह का नाम जब से सामनें आया तभी से वह फरार चल रहे थे। पुलिस ने उनके घर पर नोटिस भी चस्पा की थी, इतना ही नहीं उनकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रूपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस की टीमें लगातार धनंजय सिंह की तलाश में जुटी थीं, वहीं आज नाटकीय ढंग से प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पुराने मामले में सरेंडर करने के बाद उनकी मुश्किलें अब बढ़ेंगी। माना जा रहा है की जल्द ही अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह को रिमांड पर लेने के लिए लखनऊ पुलिस कोर्ट में अर्जी दे सकती है।

रिपोर्ट- मनीष वर्मा

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