बिजली उपभोक्ताओं को राहत, UPPCL की मनमानी से विद्युत शुल्क में होने वाली वृद्धि पर नियामक आयोग ने लगाई रोक! The Indian Opinion


पावर कारपोरेशन ने गुपचुप तरीके से जनवरी 2020 से प्रदेश के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की दरों में 4 पैसा प्रति यूनिट से लेकर 66 पैसे प्रति यूनिट तक बिना आयोग की अनुमति के वृद्धि करना चाहा। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा आयोग के समक्ष यूनिट बढ़ोतरी की जानकारी देने पर आयोग द्वारा उस पर रोक लगा दी गई।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग अध्यक्ष के सामने विस्तार से मुद्दा उठाते हुए आयोग के संज्ञान में यह लाया की पावर कारपोरेशन द्वारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट (आईसी) आगणन एमवाइटी रेगुलेशन 2014 के तहत गलत तरीके से आईसी मद में प्रति यूनिट आगणन कर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों में जनवरी 2020 से ओवरऑल औसत 26 पैसे प्रति यूनिट विद्युत उपभोक्ताओं पर लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष द्वारा आयोग के चेयरमैन से इस अनियमित बढ़ोतरी के बारे में जब बताया गया ते आयोग के चेयरमैन ने अविलंब पूरे मामले पर आयोग से चर्चा के उपरांत यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों सहित चेयरमैन पावर कारपोरेशन को अविलंब बढ़ोतरी के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया और अपने आदेश में कहा जब तक आयोग इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेता पावर कारपोरेशन कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा।

नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट